पीएफ कैसे निकाले? या पीएफ का पैसा कैसे निकाले? रिटायरमेंट के पश्चात कर्मचारी के भविष्य को संभालने के लिए और उनकी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा देश में पीएफ सिस्टम को लागू किया गया है। पीएफ सिस्टम के अंतर्गत अगर किसी कर्मचारी के द्वारा किसी भी ऐसी प्राइवेट अथवा गवर्नमेंट संस्था में काम किया जा रहा है।
जहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 20 अथवा उससे ज्यादा है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति की हर महीने की सैलरी में से पीएफ का पैसा काटा जाता है।।जिसमें से कुछ पैसा पेंशन अकाउंट में और कुछ पैसा पीएफ अकाउंट में भेजा जाता है, जिसका फायदा व्यक्ति को नौकरी से रिटायर होने के पश्चात मिलता है।
अगर आप की भी तनख्वाह में से पीएफ काटा जाता था और अब आप नौकरी से रिटायर हो गए हैं तो अब अपने पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके लिए बस आपको यह पता होना चाहिए कि “पीएफ कैसे निकाले” अथवा ऑनलाइन मोबाइल से पीएफ का पैसा कैसे निकाले?
पीएफ क्या है?
पीएफ का फुल फॉर्म अंग्रेजी भाषा में PROVIDENT FUND होता है और हिंदी में इसे भविष्य निधि कहा जाता है।जब आप किसी ऐसी कंपनी में नौकरी करते हैं जिसमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 20 अथवा उससे ज्यादा होती है तो उस कंपनी के द्वारा आपकी हर महीने की मिलने वाली तनख्वाह में से एक निश्चित मात्रा में पैसे काटे जाते हैं और उसे आपके पीएफ अकाउंट को ओपन करके उसमें डाला जाता है।
इसके अलावा कंपनी भी अपनी तरफ से आपके पीएफ अकाउंट में पैसे डालती रहती है और जब आप नौकरी से रिटायर हो जाते हैं तो उसके पश्चात आपको अपने पीएफ का पैसा निकालने का मौका मिलता है, साथ ही पीएफ की पेंशन भी निकालने की सुविधा आपको रिटायरमेंट के पश्चात मिलती है।
इसके अंतर्गत वर्कर की बेसिक सैलरी और डी ए का 12% हिस्सा काटा जाता है और अपनी तरफ से भी कंपनी 12% हिस्सा कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में भेजती है। काटे गए पैसे में से तकरीबन 3.67 परसेंट रकम व्यक्ति के पीएफ अकाउंट में और बचा हुआ 8.33 परसेंट रकम व्यक्ति के पेंशन अकाउंट में सेंड किया जाता है।
अगर किसी कर्मचारी की तनख्वाह ₹15000 से कम है तभी उसे एम्पलाई पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, वरना 12 परसेंट इपीएफ फंड में ही डाला जाता है।
पीएफ का पैसा कैसे निकाले?
पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपके मोबाइल में उमंग एप्लीकेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया करना आसान है।
इसके अलावा आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, साथ ही आपके पास अपना एक्टिव यूएएन नंबर भी होना चाहिए और आपका यूएएन नंबर भी आपके आधार के नंबर से लिंक होना चाहिए।
इसके अलावा आपके पास ईपीएफ अकाउंट से लिंक बैंक अकाउंट का चेक बुक अथवा पासबुक की स्कैन कॉपी भी होना आवश्यक है तथा आपके पास पीएफ अथवा यूएएन अकाउंट में केवाईसी डीटेल्स भी पूरी होनी चाहिए।
जैसे कि आपका नाम, पता, मोबाइल, ईमेल, बैंक अकाउंट इत्यादि की जानकारी, ताकि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
मोबाइल से पीएफ कैसे निकाले?
मोबाइल से पीएफ निकालने के लिए सर्वप्रथम गूगल प्ले स्टोर ओपन करें और दिए हुए सर्च बॉक्स पर क्लिक करके उमंग एप लिखें और सर्च कर दे। सर्चिंग के बाद उमंग एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी। बगल में दिखाई दे रही इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दें।
अब 100 परसेंट इंस्टॉलिंग की प्रक्रिया पुरी हो जाने के बाद जो ओपन वाली बटन दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें। उमंग एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद अब आपको मोबाइल से पीएफ निकालने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन करना होगा।
नीचे आपको यह बताया जा रहा है कि “मोबाइल से पीएफ ऑनलाइन कैसे निकाले” अथवा “मोबाइल से पीएफ निकालने का तरीका क्या है।”
1: मोबाइल से पीएफ का पैसा ऑनलाइन निकालने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की गई उमंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है।
2: अब आपको नीले रंग के बॉक्स में रजिस्टर/लॉगिन वाली जो बटन दिखाई दे रही है उस पर क्लिक कर देना है।
3: अब अगर आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल पहले से ही कर रहे हैं तो आपको लॉगिन हो जाना है और आप पहली बार इस एप्लीकेशन पर आए हैं तो आपको अकाउंट बनाने के लिए रजिस्टर हियर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है।
4: अब आपकी स्क्रीन पर जो खाली बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें आपको अपना वह फोन नंबर इंटर करना है जो आप के आधार कार्ड के साथ लिंक है साथ ही आपके पीएफ अकाउंट के साथ भी लिंक है।
5: फोन नंबर इंटर करने के पश्चात नीचे नीले रंग के बॉक्स में जो रजिस्टर वाली बटन दिखाई दे रही है, उस पर क्लिक करें।
6: अब जो परमिशन अलाऊ करने के लिए कहा जा रहा है उसे अलाऊ कर दे।
7: अब उमंग एप्लिकेशन के द्वारा आपके फोन नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे खाली बॉक्स में इंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है।
8: इतनी प्रक्रिया करने के पश्चात इस एप्लीकेशन पर आपका अकाउंट बन जाता है और उसके बाद आप एप्लीकेशन के होम पेज पर चले जाते हैं।
9: अब आपको स्क्रीन पर पापुलर सर्विस मे से जो रेज क्लेम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसी के नीचे जो नीले रंग के कलर में ईपीएफओ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देना है।
10: अब आपकी स्क्रीन पर एम्पलाई सेंट्रिक सर्विस वाला पेज आएगा। इस पेज के अंतर्गत आपको चौथे नंबर पर जो रेज क्लेम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसी ऑप्शन पर क्लिक करना है।
11: अब आपकी स्क्रीन पर जो यूएएन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके नीचे खाली बॉक्स में आपको अपना यूएएन नंबर इंटर करना है और फिर नीले रंग के कलर में दिखाई दे रहे गेट ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है।
12: अब इस एप्लीकेशन के द्वारा आपके पीएफ अकाउंट के साथ पंजीकृत फोन नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। उसे आपको मैसेज बॉक्स में से कॉपी करके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे खाली बॉक्स में दर्ज करना है।
13: अब आपको जो सबमिट वाली बटन दिखाई दे रही है उस पर क्लिक कर देना है।
14: अब आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अपने इपीएफ अकाउंट और कुछ व्यक्तिगत जानकारी दिखाई देती है जैसे कि,
- यूएएन नंबर
- कर्मचारी का नाम
- पिता या पति का नाम
- जन्म तिथि
- मोबाइल नंबर
- आधार नंबर
- पैन नंबर
- बैंक और ब्रांच का नाम
- बैंक ब्रांच का IFSC कोड
15: अब जहां पर बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है वहां पर आपको एक खाली बॉक्स दिखाई देता है जिसमें आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को इंटर करने की आवश्यकता होती है।
यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको उसी बैंक अकाउंट नंबर को इंटर करने का प्रयास करना चाहिए जो बैंक अकाउंट नंबर आपके इपीएफ अकाउंट के साथ पंजीकृत है। गलत बैंक अकाउंट नंबर डालने पर प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है।
16: जैसे ही आप बैंक अकाउंट नंबर इंटर करते हैं, वैसे ही नीचे आपको एक नीले कलर में नेक्स्ट वाली बटन दिखाई देती है। इसी बटन पर आपको क्लिक करना होता है। ऐसा करने से एक अगला पेज आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आता है।
17: जो पेज आपकी स्क्रीन पर आया है, उसमें आपको अपने इपीएफ अकाउंट का आखिरी का नंबर दिखाई देता है और उसके साथ ही आपको नीचे दी गई जानकारियां भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देती हैं।
- DOJ Employees’ Provident Fund (ईपीएफ अकाउंट शुरू होने की तारीख)
- DOJ Employee Pension Scheme (ईपीएफ पेंशन अकाउंट शुरू होने की तारीख)
- DOE Employees’ Provident Fund (नौकरी छोड़ने की तारीख)
नोट: बता दे कि अगर आप इपीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि आपके अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट दर्ज की हुई हो।
अगर यह दर्ज नहीं है तो ऐसी अवस्था में पहले आपको इस तारीख को दर्ज करवाने की आवश्यकता होगी। उसके पश्चात आपको इपीएफ निकालने के लिए क्लेम की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए।
अगर आपका आधार नंबर और यूएएन नंबर लिंक है तो ऐसी अवस्था में आप अपने आप से भी डेट ऑफ एग्जिट दर्ज कर सकते हैं। इसकी विस्तार से प्रक्रिया आप यूट्यूब वीडियो के द्वारा जान सकते हैं।
18: अब आपको अपनी नजर नीचे करनी है, वहां पर सबसे आखरी में नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें।
19: नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दो प्रकार के क्लेम करने के ऑप्शन ओपन हो करके आ जाते हैं जो कि निम्नानुसार हैं।
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Form 19
प्रोविडेंट फंड का पूरा पैसा निकालने के लिए और सभी हिसाब किताब रफा-दफा करने के लिए जब किसी वर्कर के द्वारा नौकरी छोड़ दी जाती है तो उसके तकरीबन 2 महीने के पश्चात ही वर्कर के द्वारा फॉर्म 19 को भरा जा सकता है।
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Form 10C
वर्कर की पेंशन फंड मेंबरशिप को जारी रखने के लिए form-10c को भरा जाता है। इसके अंतर्गत वर्कर को विड्रोल बेनिफिट सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है।
हालांकि बता दें कि हमें यहां पर ईपीएफ निकालना है, इसलिए हमें फॉर्म 19 का सिलेक्शन करना चाहिए और हम यहां पर form-19 का सिलेक्शन कर रहे हैं।
20: फॉर्म 19 का सिलेक्शन करने के बाद आपको स्क्रोल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले ऑप्शन दिखाई देते हैं जो कि निम्न अनुसार होते हैं।
बैंक अकाउंट चेक की स्कैन कॉपी
अगर आपके पास चेक बुक मौजूद नहीं है तो ऐसी अवस्था में आपको अपने बैंक पासबुक के पहले पर या फिर ई स्टेटमेंट का जो पहला पेज है उसे स्कैन करने की आवश्यकता होती है और उसके बाद उसे इसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होता है।
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Form 15G या Form 15H
अगर आपने 5 साल से कम की नौकरी की हुई है तथा आपके पीएफ का पैसा ₹50000 से ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में टीडीएस कटान को रोकने के लिए आपको form-15g (60 साल से कम उम्र के कर्मचारियों के लिए) अथवा (फॉर्म 15h 60 साल से अधिक उम्र के वर्कर के लिए) जमा करने की आवश्यकता होती है।
21: अब सबसे आखरी में आपको नीचे गेट आधार ओटीपी वाली बटन दिखाई देगी। आपको इसी गेट आधार ओटीपी वाली बटन पर क्लिक कर देना है।
22: अब पीएफ प्लेटफार्म के द्वारा आपके आधार कार्ड के साथ पंजीकृत फोन नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। यह पासवर्ड आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में प्राप्त होगा। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और पासवर्ड को कॉपी करें और उसके पश्चात स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इंटर ओटीपी वाले बॉक्स में डालकर जो सबमिट वाली बटन दिखाई दे रही है उस पर क्लिक कर दें।
इतनी प्रक्रिया करने के पश्चात आपका पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और इसके बाद आपको एक क्लेम रेफरेंस नंबर भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देता है।
इसे आप को नोट कर के रख लेना होता है, क्योंकि आप क्लेम रेफरेंस नंबर के द्वारा ही ऑनलाइन आसान सी प्रक्रिया का पालन करके यह जान सकते हैं कि आपने जो आवेदन किया हुआ है उस पर क्या कार्रवाई हुई है अर्थात आपके पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभी उस पर कौन सी प्रोसेसिंग चल रही है। उम्मीद है की अब आप जान गये होगे की पीएफ का पैसा कैसे निकाले?
पीएफ क्लेम स्टेटस चेक कैसे करे?
पीएफ का पैसा निकालने के लिए आवेदन कर देने के पश्चात अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके आवेदन पर क्या कार्यवाही हुई है तो इसके बारे में पता करने का तरीका भी बहुत ही आसान है।
इसके लिए बस आपको 2 से 5 मिनट का समय देना है। नीचे आपको यह बताया जा रहा है कि पीएफ क्लेम का स्टेटस कैसे चेक करें अथवा पीएफ क्लेम स्टेटस चेक करने का तरीका क्या है।
1: पीएफ क्लेम स्टेटस चेक करने के लिए अथवा पीएफ का पैसा देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में मोबाइल डाटा कनेक्शन को ऑन कर लेना है और उसके बाद मोबाइल में मौजूद उमंग एप्लीकेशन पर क्लिक करके एप्लीकेशन को ओपन करना है।
2: अब आपको जो ईपीएफओ वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसी पर क्लिक कर देना है।
3: अब आपकी स्क्रीन पर अलग-अलग प्रकार के पीएफ से संबंधित ऑप्शन आएंगे जिनमें से आपको ट्रैक क्लेम वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसी पर क्लिक कर देना है।
4: अब आपकी स्क्रीन पर जो यूएएन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसी के नीचे खाली बॉक्स में आपको अपना यूएएन नंबर इंटर कर देना है।
5: अब आपको जो गेट ओटीपी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देना है।
6: अब उमंग एप्लीकेशन के द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। यह पासवर्ड आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में प्राप्त होगा।
7: मैसेज बॉक्स में प्राप्त हुए पासवर्ड को कॉपी करें और उसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इंटर ओटीपी वाले बॉक्स में डालें।
8: अब नीचे नीले रंग के बॉक्स में दिखाई दे रही सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
इतनी प्रक्रिया जब आपके द्वारा पूरी कर ली जाती है तब आप अपने पिछले सभी क्लेम और उन पर हुई कार्यवाही की डिटेल्स अपने मोबाइल पर देख पाते हैं। जैसे कि, Tracking ID, Claim Type, Claim Date, Claim Status वगैरह।
पीएफ की ब्याज दर 2023
साल 2023 में फिलहाल पीएफ की सालाना ब्याज दर 8.10 परसेंट है। हालांकि हम आपको यहां पर बता देना चाहते हैं कि यह ब्याज दर साल 2022 से साल 2023 के वित्तीय वर्ष के दरमियान जो पैसे जमा हुआ है।
उसी पर लागू होती है क्योंकि इपीएफ अकाउंट की ब्याज दर कि जब घोषणा की जाती है तब पिछले वित्त वर्ष के लिए ही इसे घोषित किया जाता है। साल 2022 और साल 2023 के अलावा पिछले सालों में पीएफ की ब्याज दर क्या थी, इसकी लिस्ट आपको नीचे प्रोवाइड करवाई जा रही है।
2021-2022: | 8.1% |
2020-2021: | 8.5% |
2019-2020: | 8.5% |
2018-2019: | 8.65% |
2017-2018: | 8.55% |
2016-2017: | 8.65% |
2015-2016: | 8.80% |
2013-2015: | 8.75% |
2012-2013: | 8.50% |
क्या पीएफ के साथ पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हैं?
किसी वर्कर के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में हर महीने जो रकम इकट्ठा होती है उसमें टोटल 2 पार्ट होते हैं जिसमें से एक हिस्सा आपकी तनख्वाह से 12% कट कर जमा होता है और जो दूसरा वाला हिस्सा है वह आपके बराबर ही आपकी कंपनी के द्वारा भी जमा किया जाता है।
हालांकि कंपनी की तरफ से जो 12 परसेंट जमा होता है उसमें से 8.33 परसेंट को आपके पेंशन अकाउंट में जमा किया जाता है और बचा हुआ 3.67 परसेंट आपके पीएफ अकाउंट में शामिल किया जाता है।
अगर किसी वर्कर को किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट संस्था में नौकरी करते हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं तो ऐसी अवस्था में उसकी पेंशन बन जाती है और जब वह अपनी नौकरी से रिटायर होता है तब उसे पेंशन की प्राप्ति होती है।
हालांकि ऐसा तभी होता है जब किसी वर्कर के द्वारा किसी ऐसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनी में काम किया जाता है जिसमें काम करने वाले टोटल कर्मचारियों की संख्या 20 अथवा उससे ज्यादा होती है। हालांकि यहां पर हम बता देना चाहते हैं कि अगर किसी वर्कर के द्वारा नौकरी के 10 साल पूरे नहीं किए गए हैं तो ऐसी अवस्था में उसके सामने दो प्रकार के ऑप्शन आते हैं।
जिसके अंतर्गत वर्कर चाहे तो अपने पेंशन का पैसा अपने पीएफ के साथ ही निकाल सकता है या फिर वर्कर अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पेंशन का पैसा अगली नौकरी में ले जाकर के जुड़वा सकता है।
पीएफ निकालने का नया नियम
अगर आप पीएफ निकाल रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आखिर पीएफ निकालने का नया नियम कौन सा है ताकि आप यह पता कर सके कि आप नियमों के अनुसार पीएफ निकालने के लिए एलिजिबल है अथवा नहीं। नीचे आपको स्पष्ट शब्दों में बताया जा रहा है कि पीएफ निकालने का नया नियम क्या है।
- किसी वर्कर के द्वारा अगर अपनी नौकरी पूरी कर ली गई है अर्थात उसकी रिटायरमेंट की उम्र आ चुकी है तो नौकरी से रिटायर होने के सिर्फ 7 से 8 दिनों के पश्चात वर्कर के द्वारा पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई किया जा सकता है।
- ऐसे ही व्यक्ति पीएफ निकालने के लिए पात्र होते हैं जिन्होंने किसी ऐसी कंपनी में नौकरी किया हुआ होता है जिस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 20 अथवा उससे ज्यादा होती है।
- इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि 20 अथवा उससे ज्यादा की संख्या में मजदूरों से काम करवाने वाली कंपनी को पीएफ काटने का अधिकार होता है।
- नौकरी करने के दरमियान अगर बीच में ही किसी वर्कर के द्वारा नौकरी को छोड़ दिया जाता है तो वह 2 महीने तक पीएफ निकालने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। 2 महीना पूरा हो जाने के पश्चात वर्कर के द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
- नौकरी छूट जाने के तकरीबन 1 महीने के बाद व्यक्ति अपने पीएफ अकाउंट का तकरीबन 75% निकालने की रिक्वेस्ट कर सकता है परंतु नौकरी छूटने के 2 महीने के बाद तक भी व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो ऐसी अवस्था में वह बचा हुआ 25 परसेंट पीएफ का पैसा भी निकाल सकता है।
- किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी की अवस्था में व्यक्ति को 3 दिन के अंदर ही पैसा जारी करने का नियम है। इसका पैसा आपके पीएफ अकाउंट में उपलब्ध बैलेंस का 75 परसेंट अथवा 3 महीने की सैलरी के बराबर हो सकता है।
- दोनों में से जो भी रकम कम बैठेगी, उतना पैसा आपको हासिल होगा। किसी वर्कर के द्वारा पिछले वित्त वर्ष के दरमियान भी एडवांस में पीएफ निकाला गया था तो भी ऐसी अवस्था में वह नए साल में भी एडवांस रकम हासिल करने का हकदार होता है।
- किसी कर्मचारी के द्वारा अगर 7 साल की नौकरी पूरी कर ली गई है तो ऐसी अवस्था में वह अपने बेटा या बेटी की शादी के लिए अथवा किसी भी दूसरे व्यक्ति की शादी के लिए ईपीएफ में वर्कर के हिस्से वाली कुल जमा पैसे का तकरीबन 50% पैसा निकाल सकता है।
- 7 साल की नौकरी पूरा कर चुका कर्मचारी अपनी खुद की पढ़ाई के लिए या फिर अपने भाई बहन की पढ़ाई के लिए अथवा अपनी संतान की पढ़ाई के लिए कर्मचारी के हिस्से का टोटल जमा रकम का तकरीबन 50% रकम निकालने का हकदार होता है।
- 7 साल की नौकरी पूरा कर चुका कर्मचारी अपना खुद का घर बनवाने के लिए अथवा घर की मरम्मत करवाने के लिए उसे प्राप्त होने वाली हर महीने की तनख्वाह का 24 गुना (महंगाई भत्ता जोड़कर) पीएफ का पैसा निकाल सकता है।
तो साथियों यह कुछ प्रमुख नियम हैं, इसके अलावा भी पीएफ का पैसा निकालने के कई नए नियम है जिसकी विस्तृत जानकारी आपको इंटरनेट से प्राप्त हो जाएगी।
एडवांस पीएफ निकालने के लिए आवश्यक शर्त
जो कर्मचारी एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं उन्हें कुछ आवश्यक शर्त के बारे में पता होना चाहिए।
- जिसके अंतर्गत कर्मचारी का जो यूएएन नंबर है वह एक्टिवेट होना चाहिए।
- इसके अलावा कर्मचारी का आधार नंबर भी यूएएन नंबर के साथ लिंक होना चाहिए साथ ही कर्मचारी का प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी पैन कार्ड नंबर के साथ लिंक होना चाहिए।
- इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड के साथ लिंक होना चाहिए।
- आपके पीएफ अकाउंट के साथ जो फोन नंबर आपके द्वारा जोड़ा गया है वह भी एक्टिवेट होना चाहिए क्योंकि उसी फोन नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए हर बार वन टाइम पासवर्ड को सेंड किया जाता है।
List of Helpline Numbers of EPFO Regional Offices
अगरतला: | 0381-2322272 |
आगरा: | 0562-2855273 |
अहमदाबाद: | 079-27542251, 079-27546262 ,079-27582779 |
अकोला: | 0724- 2415672 |
इलाहाबाद: | 0532-2401619 |
अम्बाटूर: | 0442-6350080 |
अमृतसर: | 0183-2402004, 9530589771 |
औरंगाबाद | 0240-2485606 |
बरेली: | 0581-2520246 |
बैरकपुर: | 033-25010399 |
बेल्लारी: | 08592-268943 |
बेंगलूरू-I: | 080-22214961 |
भागलपुर: | 0641-2409875 |
भड़ौच: | 02642-268702 |
भटिंडा: | 0164-2215892 |
भोपाल: | 0755-2557670 |
भुवनेश्वर: | 0674-2543269 |
बोमसांद्रा-I: | 080-25732655 |
बोमसांद्रा-II: | 080-25734402, 080-25732379 |
ब्रह्मपुर: | 0680-2280329 |
चंडीगढ़: | 0172-2701300, 0172-2701335 |
चेन्नई-I: | 044-28139201, 044-28139202 |
चेन्नई –II: | 044-28139200, 044-28139201 |
चिकमंगलूर: | 08262-234106 |
कोयंबटूर: | 0422- 2240045, 0422 -2240046 ,0422-2240047 ,0422–2240048 |
वेल्लोर: | 04162256157 |
विशाखापट्टनम: | 08912729402 |
वारंगल: | 08702447772 |
यैलाहांका: | 08028460872 |
कड़प्पा: | 08562-244902 |
दार्जिलिंग: | 0354-2255902 |
देहरादून: | 0135-2620106 |
दिल्ली (पश्चिम) | 011-28093013, 011-28050417 |
दिल्ली (पूर्व) | :011-22126506 |
दिल्ली (दक्षिण): | 011-28050416, 011-28050759 |
दिल्ली (उत्तर): | 011-23376780 |
दुर्गापूर: | 0343-2544378, 0343-2544422 |
फरीदाबाद | :0129-2225162 |
गोवा: | 0832-2438903, 0832-2438905 |
गोरखपुर: | 0551-2200603 |
गुलबर्गा: | 08472-273205 |
गुंटूर: | 0863-2344106, 0863-2232921 |
गुड़गांव-I: | 0124-2882045, 0124-2882044 |
गुवाहाटी: | 0361-2451511 |
ग्वालियर: | 0751-2638900 |
हल्द्वानी: | 05946-282208 |
हेड ऑफिस | :011-26172659 |
हाबड़ा: | 033-26669220 |
हुबली: | 0836-2324806 |
हैदराबाद –I | :040-27567082 |
इंदौर: | 0731-2540057 |
जबलपुर: | 0761-2640680, 0761–2644251 |
जगनीपुर: | 03483-266617 |
जयपुर | 0141-2740742, 0141–2741245, 0141-2742699 |
जालंधार: | 0181-2226695 |
जलपाईगुड़ी | :03561-230731 |
जमशेदपुर: | 0657-2364244 |
जांगीपुर: | 03483-266617 |
जोधपुर: | 0291-2711617 |
केआर पुरम: | 080-25611955, 080-25614443,080-25617629 |
कायमनगर: | 0878-2231090 |
कांदीवली: | 022-28692604,022-28692508 |
कन्नूर: | 0497-2712388 |
कानपुर | :0512-2215644 |
करनाल: | 0184-2209825, 0184-2209808, 0184-2209824 |
क्योंझर: | 06766-258067 |
कोची: | 0484-2566522 |
कोल्हापुर: | 02312652334, |
कोलकाता: | 03323586931 |
कोलम: | 04742767645 |
कोटा: | 07442422449 |
कोट्टायम: | 04823009371 |
कोझीकोड: | 04952766532, 0495–2767893 |
कुकटपल्ली: | 040-29705520 |
लखनऊ: | 0522-2304935 |
वुधियाना: | 0161-2447243 |
मदुरई: | 0452 -2545703 |
मंगलोर: | 0824-2432953 |
मेरठ: | 0121-2603034 |
मुंबई-I, बांद्रा: | 022-26475910,022-26475912,022-26475915,022-26470007 |
मुंबआ-II, ठाणे: | 022-25838449,022-25838444 |
मुजफ्फरनगर: | 0621-2263965 |
मैसूर: | 0821-2435456,0821-2522486,0821-2522487 |
नगरकोल: | 04652-222387 |
नागपुर; | 0712-2661570,0712-2746734,0712-2653216 |
नरोदा: | 079-22800522 |
नासिक: | 0253-2360974,0253–2360975 |
निजामाबाद: | 08462-246124 |
नोएडा: | 0120-2412606,0120-2412603 |
पार्क स्ट्रीट: | 033-22801244 |
पटना: | 0612-2227410 |
पीनया: | 080-23571370, 080-23571371 |
पोर्ट ब्लेयर | :03192-232482 |
पुडूचेरी: | 0413-2353055 |
पुणे-I: | 020-26402151,020-26402158,020-26449150 |
पुणे-II: | 020-27655421, 020-27640762 |
रायचूर: | 08532-230328 |
राजपुर: | 0771-2583891 |
राजराजेश्वरी नगर: | 080-28603108,080-28600027 |
राजकोट: | 0281-2576399,0281-2576499 |
राजमुंदरी: | 0883-2442571,0883-2470530 |
रांची: | 0651-2360804 |
रोहतक: | 01262-244903 |
राउरकेला: | 0661-2401215 |
सागर: | 07582-227173 |
सलेम: | 0427-2330388,0427-2332041,0427-2332042 |
शिलांग: | 0364-2507212 |
शिमला: | 0177-2623023,0177-2627860 |
रांची: | 0651-2360804 |
शिमोगा: | 08182-275105(311) |
सिद्धिपेट: | 08457-231466,08457-231467 |
सिलिगुड़ी: | 0353-2512523,0353-2512628 |
शोलापुर: | 0217-2313226,0217 -2313266 |
सूरत: | 0261-2652730,0261-2652728,0261-2652751,0261-2653112 |
तांबाराम: | 044-22261925,044-22264376 |
तिरुवनंतपुरम: | 0471-2446286 |
तिनसुखिया: | 0374-2120731 |
तिरुनेलवली: | 0462-2554608 |
त्रिची: | 0431-2701126,0431-2700531,0431-2710008 |
तुमकुर: | 08162257455 |
उदयपुर: | 02942980356 |
उडुपी: | 08202531174 |
उज्जैन: | 07342518588 |
वड़ोदरा | 0265-2331589,0265-2331590,0265-2331592 |
वापी: | 0260-2400611,0260-2435123 |
वाराणसी: | 0542-2585339 |
वाशी: | 022-27814315,022-27812255 |
वातवा: | 079-25460180,079-25465280,079-25467155 |
पीएफ विड्रोल फॉर्म डाउनलोड 2023
कोई व्यक्ति अगर ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा अपना पीएफ निकालना चाहता है तो इसके लिए उसे पीएफ निकालने वाला फॉर्म अवश्य ही डाउनलोड कर लेना चाहिए, ताकि पीएफ ऑफिस में जाने के पश्चात आप फॉर्म भरने में जो समय खराब करेंगे।
वह समय खराब ना हो, क्योंकि आप घर पर ही अपने पीएफ विड्रोल फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भर सकते हैं। नीचे आपको पीएफ विड्रोल फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया बताई जा रही है।
1: पीएफ विड्रोल फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले डिवाइस में डाटा कनेक्शन ऑन करें और उसके बाद किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर ले।
2: ब्राउज़र ओपन हो जाने के बाद ब्राउज़र के सर्च बॉक्स पर क्लिक करें और उसके बाद अंग्रेजी भाषा में pf withdrawal form download 2023 लिखकर सर्च कर दें।
3: अब आपकी स्क्रीन पर अलग-अलग प्रकार की वेबसाइट आएंगी, जिनमें से आपको epfindia.gov.in वेबसाइट पर क्लिक कर देना है।
4: अब आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही एक पॉप अप बॉक्स ओपन हो करके आ जाएगा जिसमें फॉर्म 19 को डाउनलोड करने के लिए download वाली बटन होगी। आपको इस डाउनलोड वाली बटन पर क्लिक कर देना है।
अब पीएफ फॉर्म डाउनलोडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे ही प्रक्रिया 100 परसेंट कंप्लीट होगी वैसे ही पीएफ निकासी फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
अब आप पीएफ फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसमें मांगी जा रही आवश्यक जानकारियों को दर्ज करके पीएफ ऑफिस में जमा कर सकते हैं।
ऑनलाइन पीएफ निकालने के फायदे
ऑनलाइन पीएफ निकालने के फायदे क्या है अथवा ऑनलाइन पीएफ विड्रोल करने के एडवांटेज क्या है, आइए इसकी जानकारी नीचे प्राप्त करते हैं।
- ऑनलाइन पीएफ निकालने की सुविधा की वजह से आपको पीएफ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं जिसकी वजह से आपका पैसा भी बचता है साथ ही आपके समय की भी काफी बचत होती है और इस प्रकार से आपको मानसिक चिंता भी नहीं होती है ना ही आपको थकान का अनुभव होता है।
- एंपलॉयर को साइन इन की भी आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति घर बैठे ही आसानी से अपने इपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। इसके लिए उसे बस ऑनलाइन ही इपीएफ विड्रोल फॉर्म भरना होता है और उसके बाद पैसा निकल आता है।
- ऑनलाइन पीएफ निकालने की सुविधा की वजह से ना तो आपको एचआर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के नखरे झेलने पड़ते हैं ना ही आपको पीएफ ऑफिसर के नखरे को झेलने की आवश्यकता होती है।
- यानी कि आप किसी भी मैन्युअल दखलंदाजी से नहीं गुजरते हैं। इस प्रकार से आप बिना परेशानी के पीएफ निकालने में कामयाब हो जाते हैं।
- ऑनलाइन पीएफ विड्रोल फॉर्म पर होने वाली प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल होती है। इसीलिए आपको अपनी पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाने का मौका मिलता है।
- ऑनलाइन पीएफ निकालने की प्रक्रिया करने में सिर्फ 7 से 8 मिनट का समय ही लगता है, वही जब यही प्रक्रिया आप ऑफलाइन करते हैं तो इसमें आपको घंटों लग जाते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ता है।
- ऑनलाइन पीएफ विड्रोल प्रक्रिया में आपको फिजिकल तौर पर किसी भी दस्तावेज को जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी को ही ऑनलाइन जमा करना होता है।
ऑफलाइन पीएफ का पैसा कैसे निकाले?
अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आप अपने इलाके के अंतर्गत आने वाले इपीएफओ ऑफिस में जा सकते हैं, जिससे कि कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय भी कहा जाता है, वहां पर जाने के बाद आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म हासिल करना होता है और इसमें मांगी जा रही सभी जानकारियों को दर्ज करना होता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपोजिट क्लेम फॉर्म के दो प्रकार होते हैं जिसमें पहला होता है आधार और दूसरा होता है नॉन आधार। आधार फॉर्म को कंपनी से अटेस्ट कराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है।
परंतु अगर आपके द्वारा नोन आधार फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऐसी अवस्था में आपको अपने इलाके के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में इसे जमा करने से पहले अपनी कंपनी से इसे अटेस्ट करवाने की जरूरत होती है।
आपको हम इस बात से भी अवगत करवा देना चाहते हैं कि ऑफलाइन प्रक्रिया में पहले पेंशन का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19, फॉर्म 31 और फॉर्म 10c जैसे फॉर्म को भरने के बाद दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती थी
परंतु सरकार के द्वारा इसमें काफी हद तक सुधार किया गया ताकि लोगों को पीएफ का पैसा निकालने में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
इस प्रकार से अब वर्तमान के समय में पीएफ का पैसा ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा निकालने के लिए आपको सिर्फ एक ही पीएफ विड्रोल फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है जिसे की कंपोजिट क्लेम फॉर्म कहा जाता है। इसे ही भरने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेज साथ में अटैच करने होते हैं और फॉर्म के अंदर निश्चित जगह में सिग्नेचर करना होता है और इसे पीएफ कार्यालय में जाकर जमा कर देना होता है।
जिसके बाद आपके आवेदन पर कार्रवाई होती है और समय-समय पर कार्यवाही का मैसेज आपको अपने पीएफ अकाउंट के साथ पंजीकृत फोन नंबर पर प्राप्त होता रहता है।
PF का पैसा कितने दिन में आ जाता है?
नौकरी से रिटायर हो जाने के पश्चात किसी व्यक्ति के द्वारा अगर पीएफ निकालने का आवेदन किया जाता है। तो ऑनलाइन क्लेम करने के तकरीबन 7 दिनों के अंदर ही आपके द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट में आपके पीएफ का पैसा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा सेंड कर दिया जाता है।
वही अगर आप यह प्रक्रिया ऑफलाइन करते हैं तो उसके पश्चात 15 से 20 दिनों के भीतर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है।
इसके अलावा ऑनलाइन पीएफ एडवांस अथवा आंशिक पीएफ के निपटारे के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा कुछ मामलों में 3 दिन और कुछ मामलों में 7 दिन का समय भी लिया जाता है।
इपीएफ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर
इस आर्टिकल में हमने आपको पीएफ निकालने से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध करवाई। इसके बावजूद अगर आपको पीएफ के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो आप ईपीएफओ के कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
कस्टमर केयर नंबर के द्वारा आप सरलता से बिल्कुल मुफ्त में अपने यूएएन/केवाईसी से संबंधित शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं अथवा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
आप भारत के चाहे किसी भी जिले में क्यों ना रहते हो, सभी लोगों के लिए यह नंबर काम करेगा। बता दें कि आप पीएफ कस्टमर केयर नंबर पर सुबह 9:15 से लेकर के शाम को 5:45 तक संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा सप्ताह के सभी दिनों में चालू रहती है।
यहां तक कि रविवार और शनिवार को भी निर्धारित समय के दरमियान आप कॉल कर सकते हैं। हालांकि नेशनल हॉलीडे के समय यह सुविधा बंद रहती है।
1800118005
तो दोस्तों आशा करते हैं की अब आपको पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी अब मिल चुकी होगी, और आप जान गये होगे की पीएफ का पैसा कैसे निकाले 2023 में (ऑनलाइन मोबाइल से)
FAQ:
ANS: मोबाइल से ऑनलाइन पीएफ का पैसा निकालने के लिए आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हमने सरल प्रक्रिया के लिए आपको उमंग एप्लिकेशन के द्वारा मोबाइल से पीएफ का पैसा निकालने का तरीका बताया हुआ है, क्योंकि उमंग एप्लीकेशन में पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया काफी आसान होती है।
ANS: प्रोविडेंट का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म 19 को भरने की आवश्यकता होती है। form-19 को भरने का मतलब है कि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से अपना सारा हिसाब किताब रफा-दफा कर रहे हैं अर्थात सारा सिस्टम खत्म कर रहे हैं।
ANS: अपना पीएफ ऑनलाइन चेक करने के लिए आपके पास यूएएन नंबर होना चाहिए साथ ही पासवर्ड भी होना चाहिए। इन दोनों चीजों के द्वारा आप या तो उमंग एप्लीकेशन से या फिर ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट से अपना पीएफ का पैसा चेक कर सकते हैं और पीएफ से संबंधित अन्य ऑप्शन और सर्विस का लाभ उठा सकते हैं।
ANS: अगर कोई वर्कर नौकरी से रिटायरमेंट ले चुका है तो ऐसी अवस्था में वह तुरंत ही 7 से 8 दिनों के पश्चात पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकता है, वही किसी वर्कर के द्वारा बीच में ही नौकरी छोड़ दी गई है तो नौकरी छोड़ने के तकरीबन 2 महीने के पश्चात वर्कर के द्वारा पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई किया जा सकता है।
ANS: नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ का पैसा आप 2 महीने के पश्चात निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमने आपको जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बताई हुई है उस पर भी आप अमल कर सकते हैं। हमारी सलाह के अनुसार आपको ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
इस आर्टिकल के जरिए हमने पीएफ का पैसा कैसे निकाले? पीएफ क्या है? मोबाइल से पीएफ कैसे निकाले? पीएफ क्लेम स्टेटस चेक करने का तरीका क्या पीएफ के साथ पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हैं? इन सब के संबध मे संपूर्ण जानकारी प्रदान की है अगर आपको पीएफ के संबध मे कुछ भी पूछना हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन मे कॉमेंट करके पूछ सकते है।
उम्मीद है की आपको (पीएफ का पैसा कैसे निकाले?) का यह आर्टिकल पसंद आया होगा और आपको आपके सवालो के जबाब जरूर मिले होंगे अगर आपको आर्टिकल पसंद आया हो तो सोशल मीडिया और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।
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